5 लाख 23 हजार 197 रुपए की वसूली प्रस्तावित कारण बताओ सूचना पत्र जारी
दमोह
उचित मूल्य दुकान जलेहरी का ग्राम पंचायत से होगा संचालन
शासकीय उचित मूल्य दुकान जलेहरी की जाँच की गई। शासकीय उचित मूल्य दुकान जलेहरी के विक्रेता एवं सहायक विक्रेता द्वारा सामग्री का वितरण हितग्राहियों को न करके अपयोजन किया गया। यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका एवं दुकान आवंटन प्राधिकार पत्र की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय मानते हुये सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान जलेहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सेवा सहकारी समिति नोहटा में संलग्न किया गया हैं। साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान जलेहरी का संचालन नियमानुसार ग्राम पंचायत जलेहरी से किया जाये।
जाँच प्रतिवेदन अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान जलेहरी के विक्रेता राघवेंद्र सिंह ठाकुर एवं सहायक विक्रेता चंद्रेश सिंह ठाकुर के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्राप्त उपभोक्ता सामग्री का वितरण हितग्राहियों को न करके अपयोजन किया गया है। जिसकी बाजार मूल्य से वसूली योग्य राशि 5 लाख 23 हजार 197 रूपये है। जिसकी वसूली शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता राघवेंद्र सिंह ठाकुर एवं सहायक विक्रेता चंद्रेश सिंह ठाकुर से किया जाना प्रस्तावित किया गया है।