करदाताओं से सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त करनें की अपील
कटनी
– नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में सम्पत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।
निगमायुक्त श्री नीलेश दुबे ने निगम के करदाताओं से शासन द्वारा दी जाने वाली छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करनें का आग्रह किया है।
इस संबंध में नगर निगम के राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर पाठक ने बताया कि वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष की कर वसूली 31 मार्च 2025 तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष सम्पत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है। इस स्थिति को देखते हुए वृद्धि न किए जाने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है। नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को समस्त प्रकार के करों की वसूली नियत समय में किए जाने के लिए जागरूक करने के लिये कहा गया है। नागरिक इस संबंध में विस्तृत जानकारी नगर निगम कार्यालय सहित सुभाष चौक स्थित शिविर स्थल एवं माधव नगर उप कार्यालय में जाकर प्राप्त कर बकाया संपत्ति कर और जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार की राशि जमा कर सकते है।




