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Friday, June 20, 2025

गेहूँ उपार्जन के पंजीयन के लिये तीन प्रतियों में तैयार करना होगा सिकमीनामा का अनुबंध.

किसानों की आड़ में समर्थन मूल्य पर उपार्जन व्यवस्था का बिचौलियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने के प्रयासों पर लगाम लगाने जिला प्रशासन द्वारा भू-बटाईदार हितों के सरंक्षण अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अनुबंध होने पर ही गेहूँ की खरीदी के लिये सिकमीनामा पर पंजियन करने का निर्णय लिया गया है ।

जबलपुर

इस बारे में कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा द्वारा तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और उन्हें सिकमीनामा अनुबंध की प्रक्रिया से अवगत कराया गया है ।

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि भूमिस्वामी और बंटाईदार किसानों के बीच मध्यप्रदेश भू-बटाईदार के हितों के सरंक्षण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में हुये सिकमीनामा अनुबंध को ही गेहूँ उपार्जन के पंजीयन हेतु मान्य किया जाये । दिशा-निर्देशों के मुताबिक भूमिस्वामी और बटाईदार कृषक द्वारा यह अनुबंध तीन मूल प्रतियों में तैयार किया जाना होगा । भूमिस्वामी को अनुबंध की ये प्रतियां सबंधित पटवारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी । पटवारियों को अनुबंध पत्र में वर्णित भूमि का मिलान सबंधित गांव के राजस्व अभिलेख से करना होगा । उन्हें अपने प्रभार वाले क्षेत्र के सभी गांवों के लिये अलग-अलग पंजी संधारित कर अनुबंध पत्रों को दर्ज भी करना होगा । राजस्व अभिलेखों से मिलान होने पर पंजी में दर्ज प्रविष्टि के क्रमांक एवं दिनांक को अनुबंध पत्र में दर्ज कर पटवारी को उन पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे तथा इसके बाद सबंधित क्षेत्र के तहसीलदार या नायब तहसीलदार के समक्ष अनुबंध पत्र को अभिप्रमाणन हेतु प्रस्तुत करना होगा ।

तहसीलदार या नायब तहसीलदार के न्यायालय में अनुबंध पत्रों को दर्ज करने अलग से पंजी संधारित की जायेगी । इस पंजी में ग्रामवार अलग-अलग पृष्ठ निर्धारित किये जायेंगे । तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणन के बाद अनुबंध की एक प्रति उनके न्यायालय में सुरक्षित रखी जायेगी । पटवारी को भी अनुबंध की छायाप्रति अपने पास रखनी होगी । जबकि तीन प्रतियों में हुये अनुबंध की दो प्रतियां भूमि स्वामी को वापस प्रदान की जायेंगी ।

भूमि स्वामी इनमें से एक प्रति बटाईदार किसान को प्रदान करेंगे । बंटाईदार कृषक द्वारा समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन के पंजीयन के लिये यह प्रति सहकारी समितियों में स्थापित पंजीयन केंद्र को अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी । पंजीयन केंद्र पर कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा अपलोड किया जायेगा । इसके बाद सिकमीनामा के आधार पर पंजीयन हेतु बंटाईदार कृषक द्वारा प्रस्तुत अनुबंध पत्र की इस प्रति का मिलान तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार न्यायालय में रखी प्रति से किया जायेगा और मिलान होने पर ही पंजीयन का सत्यापन किया जायेगा ।

सहकारी समिति स्तर पर स्थापित केंद्रों में ही होगा सिकमीनामा पर उपार्जन हेतु पंजीयन :-

जिला प्रशासन द्वारा बंटाईदार किसानों से भी आग्रह किया गया है कि उपार्जन के दौरान किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिये तय प्रक्रिया का पालन कर भूस्वामी के साथ सिकमीनामा का अनुबंध करें और उसके आधार पर ही समर्थन मूल्य पर गेहूँ के विक्रय के लिये अपना पंजीयन करायें । किसानों से कहा गया है कि अनुबंध की यह प्रक्रिया उनके हित मे है और इससे बिचौलिये या व्यवसायी द्वारा उपार्जन व्यवस्था का अनुचित लाभ नहीं उठाने के प्रयासों पर रोक लगाई जा सकेगी । जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बटाईदार या सिकमी पर खेती करने वाले किसानों का गेहूँ के उपार्जन के लिये पंजीयन केवल सहकारी साख समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं में ही किया जायेगा ।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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