जिला प्रशासन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिष्ठान की जांच में गंदगी पाए जाने और अस्वास्थकारी परिस्थितियों में खाद्य सामग्री के निर्माण से आम आदमी को स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है
भोपाल
इस कारण खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुसूची – 4 (अनुज्ञप्ति की शर्तें) का पालन नहीं किया जा रहा हैं।
निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दृष्टिगत लोक स्वास्थ्य के हित में प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन क्रमांक 21421010001519 तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भोपाल श्रीमती पूजा शाक्य द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार 18 मई को बी-1, मयूर विहार कॉलोनी, अशोका गार्डन थाना के सामने, भोपाल स्थित महावीर डेयरी के निर्माण एवं संग्रहण क्षेत्र में अत्यन्त अस्वास्थकार परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं संग्रहण होना पाया गया है । इस स्थल पर दीवारें बिना प्लास्तर तथा फर्श चूहों की गतिविधियों से पूर्णतः गंदगीयुक्त होना पाया गया है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत पंजीयन निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा