दुकान प्रबंधक के खिलाफ होगी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
ग्वालियर
नियमित रूप से शासकीय उचित मूल्य की दुकान न खोलना जय महावीर उपभोक्ता भंडार के प्रबंधक को भारी पड़ने जा रहा है। लक्ष्मण तलैया शिंदे की छावनी स्थित इस उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधक व सेल्समेन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर गई खादय विभाग की टीम ने इस उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण किया। जाँच दल को देखकर सेल्समेन सह प्रबंधक भाग खड़ा हुआ। टीम द्वारा विधिवत पंचनामा बनाकर दुकान के प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ज्ञात हो जिला प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान (जय महावीर उपभोक्ता भंडार) नियमित रूप से नहीं खुलती है। इस वजह से उपभोक्ताओं को राशन मिलने में कठिनाई आ रही है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और खादय विभाग की टीम को मौके पर भेजकर जॉच कराई है।