कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी कर वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि, प्रजनन के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिये जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्यप्रदेश नदीय मत्योें द्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है
जबलपुर
आदेश में कहा कि इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहेगा, साथ ही मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
इन नियमों के उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा – (एक) के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है एवं धारा -3 के अंतर्गत उल्लंघनकर्ता द्वारा अवैधानिक मत्स्य परिवहन के उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं, गाडियों, जलयानों, बैलों, नौकाओं व यानों के अधिग्रहण, उनके हटाए जाने और उनके समपहरण के लिए प्रावधान है। उक्त नियमों के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा -5 (क) के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय है।
उन्होनें आदेश के माध्यम से जन साधारण को सूचित किया है कि इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट न तो स्वंय करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें।