कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवरी श्री मुन्नवर खान द्वारा बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, रसैना (विकासखंड देवरी) के विरुद्ध लगातार मिल रही शिकायतों के संदर्भ में एक जांच टीम गठित की गई।
सागर
उर्वरक वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी पाए जाने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया।
अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गठित जांच टीम में चन्द्रभान दीवान नायब तहसीलदार, देवरी, कमल खरते प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, देवरी, यथार्थ बिरला कृषि विस्तार अधिकारी, सुनीलकांत खटीक कृषि विस्तार अधिकारी शामिल रहे।
टीम ने दिनांक 20/09/2025 को बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, रसैना में पहुंचकर जांच की। इस दौरान यह पाया गया कि समिति में यूरिया उपलब्ध होने के बावजूद समिति प्रबंधक अभिषेक राजपूत द्वारा किसानों को समय पर वितरण नहीं किया गया, और बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गईं।
निरीक्षण के दौरान सामने आया कि यूरिया की कुल आवक 670 बैग (30.150 मीट्रिक टन) थी, जिसमें से 490 बैग गोदाम में पाए गए, जबकि 180 बैग भंडारण स्थल पर नहीं मिले। यह बताया गया कि उक्त 180 बैग अन्यत्र भंडारित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लगभग 180 बैग यूरिया अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है। निरीक्षक, देवरी द्वारा इस संदर्भ में समिति प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया।
इस प्रकार, समिति प्रबंधक ने यूरिया की कालाबाजारी कर स्वयं को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं धारा 7 के अंतर्गत आरोपी बना लिया है।
तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री मुन्नवर खान के निर्देश पर दिनांक 21/09/2025 को कमल खरते, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, देवरी द्वारा बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, रसैना के समिति प्रबंधक अभिषेक राजपूत के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे कालाबाजारी में शामिल किसी भी व्यक्ति से उर्वरक न खरीदें। केवल शासन द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें।