किसानों को भ्रमित कर गोदाम परिसर और गोदाम परिसर के बाहर धान का अवैध रूप से भंडारण करने तथा बाद में बिना किसी वैध अनुमति के किसानों द्वारा रखी गई लगभग 46 हजार क्विंटल धान में से करीब 20 क्विंटल एफएक्यू और नॉन एफएक्यू धान को जेसीबी से मिक्स कर ढेर बनाने के आरोपी योगमाया वेयर हाउस, बटरंगी तहसील मझौली के प्रोप्राइटर ओम प्रकाश अग्रवाल और नीतेश पटेल निवासी ग्राम धनाड़ी के विरुद्ध सिहोरा थाने में एफ आई आर दर्ज करा दी गई है ।
जबलपुर
एफआईआर खाद्य विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक पल्लवी जैन द्वारा आज गुरुवार को दर्ज कराई गई है । सिहोरा थाने द्वारा ओमप्रकाश अग्रवाल और नीतेश पटेल पर आपराधिक षडयंत्र, बेईमानी एवं कपटपूर्वक शासन को क्षति पहुंचाने तथा अनुचित लाभ अर्जित करने के आशय से धोखाधड़ी एवं अनियमितता करने के आरोप में भादवि की धारा 420, 120 बी, 186 एवं धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है । कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने सिहोरा थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि धान को मिक्स करने देने की वजह एफएक्यू और नॉन एफएक्यू धान का निर्धारण करना असम्भव हो गया है । इसके साथ ही अलग-अलग किसानों की धान की मात्रा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है । अलग-अलग किसानों की धान एक साथ मिक्स कर ढेर बना दिये जाने से किसान भी अपनी धान का उठाव नहीं कर पा रहे हैं । एफआईआर में कहा गया है कि ओम प्रकाश अग्रवाल एवं नीतेश पटेल द्वारा गोदाम परिसर और गोदाम परिसर के बाहर रखी धान का बारिश से बचाव भी नहीं किया गया । धान भीग जाने से चमक विहीन हो गई और क्षतिग्रस्त हो गई है। बार-बार के प्रयासों के बाद भी इसे अपग्रेड या एफएक्यू गुणवत्ता का नहीं किया जा सका है । इस वजह से इसका निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है ।