प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद नर्मदा प्राकट्योत्सव पर गौरीघाट में आतिशबाजी करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा गौरीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जबलपुर
न्यायालय तहसीलदार गोरखपुर कार्यालय के सूचना पत्र पर दर्ज की गई इस एफआई आर में पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं 228 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। ज्ञात हो कि अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर नर्मदा प्राकट्योत्सव के दौरान गौरीघाट सहित आस-पास के सभी नर्मदा तटों पर 3 से 5 फरवरी तक आतिशबाजी करने और पटाखों के उपयोग पर पूर्णत: रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौरीघाट में नर्मदा तट पर 4 फरवरी की रात 8 बजे से 12 बजे तक आतिशबाजी की गई थी और इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो गया था।