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Friday, June 20, 2025

बिना अनुमति के रैली निकालने एवं अनुमति की शर्त का उल्लंघन करने पर दो प्रत्याशियों के विरूद्ध एफआईआर 

चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर बिना अनुमति रैली निकालने तथा आमसभा के लिये दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व से चुनाव लड़ रहे दो प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

जबलपुर

अनुविभागीय अधिकारी आधारताल अनुराग सिंह के मुताबिक जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के प्रत्याशी गजेन्द्र सोनकर द्वारा 3 नवम्बर को शाम 5.30 बजे भानतलैया से मंडी मदार टैकरी तरफ 40 से 50 साथियों के साथ पैदल रैली निकाली जा रही थी। रैली में ई-रिक्शा क्रमांक एमपी 20 आर.ए. 1223 भी था जिसमें गजेन्द्र सोनकर के बैनर-पोस्टर लगे थे। उन्होंने बताया कि मौके पर एफएसटी दल क्रमांक पांच के प्रमुख सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय अनिल शिंदे द्वारा रैली की अनुमति के बारे में पूछे जाने पर प्रत्याशी गजेन्द्र सोनकर द्वारा कोई अनुमति नहीं होना बताया गया। ई-रिक्शा की विंड स्क्रीन पर भी कोई अनुमति नहीं लगी थी।

अनुविभागीय अधिकारी आधारताल ने बताया कि बिना अनुमति रैली निकालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के इस मामले में एफएसटी दल प्रमुख अनिल शिंदे द्वारा हनुमानताल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। बिना अनुमति निकाली जा रही रैली की वीडियोग्राफी भी एफएसटी दल द्वारा कराई गई है। हनुमानताल थाना द्वारा इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171-एच एवं धारा 188 के तहत प्रकरण कायम कर लिया गया है।

एसडीएम आधारताल के मुताबिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दूसरे मामले में जबलपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंचल सोनकर के विरूद्ध एफएसटी दल क्रमांक आठ के प्रमुख सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा डॉ. मनीष जाटव द्वारा रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से मिली आमसभा की अनुमति की शर्तों के उल्लंघन के मामले में बेलबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि एफ एस टी दल को 3 नवंबर की शाम लगभग 6.30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रत्याशी श्री अंचल सोनकर के संबंध में अंबेडकर चौक से घमापुर चौक के बीच का आधे एक तरफ के मुख्य मार्ग को टेंट लगाकर बाधित किया जा रहा है। एफएसटी दल द्वारा मौके पर पहुंचकर वीडियो ग्राफी कराई गई। आयोजन के संबंध में मौके पर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय जबलपुर पूर्व द्वारा जारी अनुमति देखने पर पाया गया कि इसमें कार्यक्रम स्थल पाण्डेय अस्पताल के सामने मेन रोड घमापुर का उल्लेख है जबकि अनुमति में दी गई शर्तो का उल्लंघन कर सम्पूर्ण सड़क (एक तरफ) में मंच बना लिया गया जिससे बाधा उत्पन्न हुई। बेलबाग थाने ने इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीवद्ध किया है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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