अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से संबंधित तहसील क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं संबंधित थाना क्षेत्र के सहायक उप-निरीक्षक को किया नियुक्त
दमोह
जिले में पशु चारा एवं भूसा की कमी की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा भूसा की आपूर्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जिले के सीमावर्ती जिलो में पशु चारे भूसे के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था। आदेश के क्रियान्वयन हेतु पूर्ववत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये म.प्र. असाधारण राजपत्र 30 नवम्बर 2000 में प्रकाशित मध्यप्रदेश चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 2000 की कंडिका-05(1) में वर्णित प्रावधान अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से संबंधित तहसील क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं संबंधित थाना क्षेत्र के सहायक उप-निरीक्षक को नियुक्त किया हैं ।
जारी आदेश में कहा गया संबंधित अधिकारी निर्धारित बिन्दुओं पर जांच करेगें तथा आदेश के उल्लंघन से संबंधित प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करेगें। इनमें किसी नाव, मोटर या किसी अन्य यान या पात्र, जो पशु चारे के निर्यात के लिये उपयोग में लाया गया हो या उपयोग में लाए जाने के लिये समर्थ हो को रोक सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा या रोकने और तलाशी लेने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा। किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा, और तलाशी ले सकेगा तथा किसी व्यक्ति को प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।
इसी प्रकार किसी ऐसी वस्तु जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो, कि इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, पैकेजों, आवरणों, या पात्रों जिनमें कि ऐसी वस्तु पाई जाये अथवा ऐसी वस्तुओं को ले जाने के लिये उपयोग से लाये जा रहे पशुओं, यानो, जल यानों, नावों या वाहनों के साथ अधिगृहीत कर सकेगा, या अधिग्रहण को प्राधिकृत कर सकेगा और तत्पश्चात समस्त ऐसे उपाय कर सकेगा या करा सकेगा, जो कि इस प्रकार अधिग्रहीत पैकेजों अवरोधों गायों, पशुओं, यानों, जलयानों, नावों या वाहनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिये और इस प्रकार पेश किये जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये आवश्यक हो।
प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियों के प्रयोग करने में प्रवेश किये जाने और तलाशी लिये जाने वाले परिसरों के अधिभोगियों की सामाजिक तथा धार्मिक रूडियों का सम्यक् ध्यान रखा जाये।