संभाग आयुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर के कार्यपालन यंत्री हेमंत कश्यप को एफएचटीसी (कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन) के कार्य को पूरा न करने, वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति अभद्र, अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग करने पर निलंबित किया।
सागर
संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी निलबंन आदेशानुसार सागर कलेक्टर श्री संदीप जी आर द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 17 जून 2025 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एफएचटीसी (कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन) के कार्यो की समीक्षा की गई, जिसके दौरान 2742 एफएचटीसी के कार्य लंबे समय से प्रगतिरत है, जिससे कई ग्रामों में ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या का सामना करना पड़ा है। नियमित रूप से समीक्षा के उपरांत भी योजना के क्रियान्वयन में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं आई है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर के कार्यपालन यंत्री हेमंत कश्यप द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति अभद्र, अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे है।
कलेक्टर सागर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत हेमंत कश्यप कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर द्वारा किये गये उक्त कृत्य हेतु वे प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत हो रहे है। श्री कश्यप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक है, जो म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लघंन है।
संभाग आयुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने श्री हेमंत कश्यप, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।