माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वर्चुअल बैठक में नशे के कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश
सिहोरा
देते हुए मुख्य रूप से नशा माफियाओं पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम में कलेक्टर जबलपुर के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर के मार्गदर्शन में वृत्त सिहोरा में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक जिनेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में अभियान चलाया गया।
इसी क्रम में आज दिनांक 09/11 /2022 को प्रातः सूचना प्राप्त हुई की मझौली के वार्ड नंबर 07 हरदौल मोहल्ला में शीला बाई कुचबंधिया पति त्रिलोक कुचबंधिया अपने रिहायशी मकान में अवैध रूप से मदिरा का संग्रह किए हुए हैं। तत्काल विशेष टीम बनाकर मौके हेतु रवाना हुए। गवाहों के समक्ष आरोपी के रिहायशी मकान की तलाशी लिए जाने पर चार प्लास्टिक के गुम्मो में रखी 60.0 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद हुई।
*आरोपी शीला बाई कुचबंधिया पति त्रिलोक कुचबंधिया, उम्र 45 वर्ष, जाति कुचबंधिया, निवासी वार्ड नंबर 07, हरदौल मोहल्ला मझौली थाना मझौली* के द्वारा उक्त मदिरा का धारण *मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, संशोधन 2000 की धारा 34(1) क, 34(2) का दंडनीय गैर जमानती अपराध* होने से गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।
आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल जबलपुर भेज दिया गया। बरामद मदिरा की अनुमानित कीमत 6000 रुपये है।
*कार्रवाई के दौरान वृत्त सिहोरा के प्रभारी अधिकारी जिनेंद्र कुमार जैन, आबकारी उपनिरीक्षक,नेकलाल बागरी, आबकारी मुख्य आरक्षक, सतीश कुमार खमपरिया, फूल सिंह एटिया, संतलाल मरावी, अशोक सिंह बघेल एवं अमिता केसरवानी आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।*