आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर, रीवा, सागर के अधिकारी हुये शामिल
जबलपुर
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर में नये एक्ट के संबंध में एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर में हुआ, जिसमें जबलपुर, रीवा, सागर के अधिकारियों ने भाग लिया। 01 जुलाई 2024 से लागू हुये “भारतीय न्याय संहिता” “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” “भारतीय साक्ष्य अधिनियम” के संबंध में आयोजित इस एक दिवसीय सेमीनार में “मध्यप्रदेश न्यायिक एकेडमी जबलपुर” के न्यायिक अधिकारी श्री अमित सिंह सिसोदिया एवं श्री मनीष शर्मा द्वारा “भारतीय न्याय संहिता” “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” “भारतीय साक्ष्य अधिनियम” तीनों विषयों पर सभी अधिकारियों को विस्तारपूर्वक बताते हुए प्रशिक्षण दिया गया। विशेषकर तीनों अधिनियमों में जोड़ी गई नवीन धाराओं एवं परिवर्तित धाराओं के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने से लेकर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने तक तकनीकी रूप से क्रमबद्ध किस किस प्रकार की कार्यवाही करना है, इस पर विस्तृत व्याख्यान प्रोजेक्टर के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिया गया। उक्त एक दिवसीय सेमीनार में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. भारद्वाज एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर, रीवा, सागर के उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।