निर्धारित ध्वनि सीमा में ही करना होगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
कटनी
– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने शिक्षा सत्र 2025 हेतु जिले में संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की 25 एवं 27 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक संचालित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री यादव ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश वर्तमान मे विवाह एवं अन्य उत्सवों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होने से परीक्षाओं तथा विद्यार्थियों के विद्या अध्ययन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया है।
विदित हो कि जिले में कुल 97 परीक्षा केन्द्र है जिसमें 7 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील बनाया गया है। जिसमें पृथक से प्रेक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की गई है। जिले में हाईस्कूल कक्षा 10 वीं में 14 हजार 926 नियमित एवं 655 स्वाध्यायी परीक्षार्थी एवं हायर सेकेण्डरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में 10 हजार 536 नियमित एवं 720 स्वाध्यायी परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा के दो घंटे के पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक अनाधिकृत व्यक्तियों के बेमतलब प्रवेश व घूमने, कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार प्रसार ऐसी वस्तुओं का उपयोग जिसका प्रयोग आक्रामक आयुध के रूप मे किया जा सकता है तथा अवांछनीय गतिविधियों पर परीक्षा केंद्र के 100 गज की दूरी के अंदर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि पर 5 या उससे अधिक लोगो की अनाधिकृत मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी अनुमत्य कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा। इस दौरान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन किया जाना जरूरी होगा, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र से अभद्र अपशब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि में 10 बजे तक ही किया जाए इसके पश्चात रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय जारी किया गया है। एक पक्षीय से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष अथवा अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दो माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।