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Friday, June 20, 2025

राजनैतिक दलों को दी गई निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी

लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आज कलेक्‍ट्रेट में आयोजित की गई बैठक में निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई।

जबलपुर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती जयति सिंह, नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रीति यादव, अपर कलेक्टर नाथूराम गौंड एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन बुधवार 20 मार्च को किया जायेगा । सूचना के प्रकाशन के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जायेगा । नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-तीन में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे । नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बुधवार 27 मार्च होगी। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जायेगी, जबकि शनिवार 30 मार्च तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जायेगी और उन्हें चुनाव चिन्ह आबंटित किये जायेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार 19 अप्रैल को होगा तथा मतों की गणना मंगलवार 4 जून को की जायेगी ।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री सक्सेना ने बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी भी दी। श्री सक्सेना ने शांतिपूर्ण, विश्वसनीय और पारदर्शी निर्वाचन हेतु राजनैतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थायें की हैं। उन्होंने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 24 घण्टे के भीतर सभी शासकीय कार्यालयों, 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक स्थानों तथा 72 घण्टे में निजी सम्पत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में राजनैतिक दलों को बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये चुनाव प्रचार पर 95 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की है। बैठक में राजनैतिक दलों की सहमति से उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की जाने सामग्रियों की दरों को भी अंतिम रूप दिया गया।

कलेक्टर श्री सक्सेना ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक की आयु के मतदाताओं को सहमति देने पर डाक मत पत्र से घर से वोट डालने की सुविधा दी जायेगी। उन्‍होंने बताया कि जिले में 15 मार्च की स्थिति में कुल 18 लाख 94 हजार 304 मतदाताओं में से दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 22 हजार 225 और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 6 हजार 755 है । लोकसभा चुनाव के लिये जिले में कुल 2 हजार 130 मतदान केंद्र बनाये गये हैं । इनके अलावा 1500 से अधिक मतदाताओं वाले 9 मतदान केंद्रों के सहायक मतदान केंद्र बनाये जाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को अनुमोदन के लिये भेज गया है। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्रों की जानकारी भी दी गई। उन्‍होंने बताया कि उम्मीदवारी तय हो जाने के बाद क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदान केंद्रों की संख्या में परिवर्तन होगा।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की शिकायत के लिये बनाये गये सी-विजिल एप की जानकारी भी बैठक में दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की सूचना जारी होने के बाद कोई भी नागरिक इस मोबाइल एप पर आचार संहिता एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। श्री सक्सेना ने कहा कि इसके अलावा शिकायतों और सूचनाओं के लिये कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम को दूरभाष नम्बर-0761 2625799 पर सूचनाएं और शिकायतें दी जा सकेंगी। यह 24 घण्टे कार्यरत रहेगा।

कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि इसके अलावा भी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी निर्वाचन संबधी सूचनाओं, जानकारी या शिकायत के लिये सीधे उनसे या उनके मोबाइल नम्बर पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। बैठक में राजनैतिक दलों से कहा गया कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद उन्हें आमसभा, जुलूस, रैली आदि के आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिये कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक-9 में सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उम्मीदवार एवं राजनैतिक दल अनुमतियों के लिये सुविधा एप पर भी ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि चुनावी व्यय पर निगरानी रखने एवं आचार संहिता का पालन कराने जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल आठों विधानसभा क्षेत्रों के लिये एफ एस टी, एस एस टी एवं व्ही एस टी टीमों का गठन किया गया है । इनके अलावा विधानसभा क्षेत्रवार सहायक व्यय प्रेक्षक के अधीन एकाउंटिंग टीम एवं व्ही व्ही टी टीमों का भी गठन किया गया है । लोकसभा निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिये जिले को 170 सेक्टर में विभाजित किये जाने एवं इतने ही सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त किये जाने की जानकारी भी बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई ।

बैठक में बताया गया कि लोकसभा चुनाव के लिये मतदान दलों को सामग्री का वितरण और मतदान के बाद सामग्री की वापसी की व्यवस्था आधारताल स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर से की जायेगी । मतगणना स्थल के लिये भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन एवं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भवन का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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