मतगणना स्थल हटा में 26 जुलाई 2025 को मतगणना समाप्ति तक मदिरा दुकान हटा ए, हटा बी, हटा सी को बंद रखी जाकर शुष्क दिवस घोषित
दमोह
जिले में जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक-16 की मतगणना को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मतगणना स्थल हटा में 26 जुलाई 2025 को मतगणना समाप्ति तक (अर्थात 25 जुलाई 2025 को रात्रि 11:30 बजे से 26 जुलाई 2025 को मतगणना समाप्ति तक) मदिरा दुकान हटा ए, हटा बी, हटा सी को बंद रखी जाकर शुष्क दिवस घोषित किया। उक्त अवधि में मदिरा का क्रय/विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: निषिध्द रहेगा।