होली पर्व के मद्देनज़र कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है।
कटनी
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 मार्च की रात्रि 11:30 बजे से 4 मार्च (धुरेड़ी) को संपूर्ण दिवस के लिए जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
आदेश के अनुसार कटनी जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-2 रेस्तरां बार, एफ.एल.-3 होटल बार, एफ.एल.-4 क्लब बार तथा वाइन शॉप परिसर पूर्णतः बंद रहेंगे। इस अवधि में मदिरा के आयात-निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा एवं विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने आबकारी एवं पुलिस विभाग को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य होली पर्व के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना है।




