अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य शासन के अंत्यावसायी विभाग द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई है।
कटनी
इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तिओं को छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत उद्योग, सेवाओं एवं व्यापारिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए 10 हजार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। साथ ही योजना अंतर्गत हितग्राही को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ऋण की गारंटी फीस का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
इच्छुक व्यक्ति जरूरी दस्तावेजों के साथ samast.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।