विधानसभा चुनाव:- पहली बार बांटी जा रही क्यूआर कोड वाली वोटर इन्फर्मेशन स्लिप,इस बार नहीं होंगे मतदाताओं के फोटो,13 और 14 नवंबर को भी बंटेंगी मतदाता सूचना पर्चियां
जबलपुर
मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले के आठों विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचना पर्ची का वितरण प्रारंभ हो गया है। मतदाताओं को पहली बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा रही है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने त्यौहार को देखते हुए 13 और 14 नवंबर को भी मतदाता सूचना पर्ची के वितरण की अनुमति प्रदान की है। पूर्व में 12 नवंबर तक इन पर्चियों के वितरण की अवधि निर्धारित की गई थी।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए वितरित की जा रही मतदाता सूचना पर्ची करीब आठ गुणा छह इंच की होगी। इस बार विधान सभा चुनाव में वितरित की जा रही मतदाता पर्चियों में मतदाता की फोटो नहीं होगी, बल्कि इस पर मोटे अक्षरों में‘’मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य से इस मतदान पर्ची को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप से अनुरोध है कि मतदान करने के लिए पहचान हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज ले जाएं‘’अंकित किया गया है। मतदाता सूचना पर्ची (वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप) पर एक तरफ मतदाता का विवरण, मतदान केंद्र का स्थान, मतदान की तिथि, समय औरमतदान केंद्र स्थान नक्शा होगा। साथ ही मतदान के लिए ” क्या करें ” और “क्या नहीं करें” से संबंधित जानकारी मुद्रित की गई है।
मतदाता सूचना पर्ची पर क्यू आर कोड भी अंकित किया गया है, ताकि ” बूथ ऐप्प” का उपयोग कर संबंधित भाग के निर्वाचन के विवरण को खोजने अथवा मिलाने में मदद प्राप्त की जा सके। क्यू आर कोड की जानकारी को वोटर हेल्प लाइन ऐप्प की मदद से भी देखा जा सकेगा। क्यू आर कोड स्कैन करने पर वही जानकारी होगी, जो मतदाता सूचना पर्ची पर प्रिंट की गई है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाता सूचना पर्ची के वितरण कार्य बी एल ओ द्वारा किया जाएगा। इस दौरान राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता या अभ्यर्थी के एजेंट बी एल ओ के साथ जा सकते हैं। मतदाता सूचना पर्ची के वितरण को सुनिश्चित करने बी एल ओ द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जाएगा। मतदाता सूचना पर्ची पर बी एल ओ के मूल हस्ताक्षर होंगे। निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची को परिवार के किसी ऐसे वयस्क् मतदाता को ही सौंपा जा सकेगा, जो स्वयं एक मतदाता हो। बीएलओ सूचना पर्ची प्राप्त करने की पावती के रूप में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा, जिसे मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है। बीएलओ या किसी अन्य व्यक्ति को मतदाता सूचना पर्ची के थोक में वितरण की अनुमति नहीं होगी।
मतदाता सूचना पर्ची के वितरण के दौरान यदि मतदाता के घर में ताला मिलता है तो बीएलओ द्वारा पर्ची का वितरण नहीं किया जायेगा। सभी अवितरित मतदाता सूचना पर्चियां बीएलओ को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को वापस करना होगा, जो इन्हे सील बंद लिफाफे में सुरक्षित रखेंगे। रिटर्निंग अधिकारी को वापस करने के बाद मतदाता सूचना पर्ची का आगे कोई वितरण नहीं किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक भाग या मतदान केन्द्र के संबंध में अवितरित मतदाता सूचना पर्ची की वर्णानुक्रम सूची तैयार करेंगे।