माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा बनाये गये संभागीय उड़न दस्ता तथा कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा गठित गई निगरानी समिति ने आज गुरुवार को करोंदानाला स्थित नर्मदा डेयरी, इमलिया मोड़ स्थित उमेश डेयरी एवं रिछाई स्थित नीलम कोन्स पर लाइसेंस न पाये जाने, अत्यधिक गंदगी में निर्माण कार्य पाए जाने पर कार्यवाही की।
जबलपुर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान नर्मदा अमृत फूड प्रोडक्ट करोंदानाला में नॉन पोर्टेबल पानी के प्रयोग से कंटेनरों, पात्रों की धुलाई कर उसी में दुग्ध संग्रह होना पाया। पर्सन इंचार्ज आफ ऑपरेशन का शैक्षणिक दस्तावेज एवं प्लांट में उपस्थित नहीं पाई गई। दूध व पनीर में डालने के लिए रखे पानी की टंकी खुली गंदी व फफूंद युक्त पाई गई। पनीर निर्माण हेतु उपलब्ध ग्लेशियल एसिटिक एसिड अखाद्य श्रेणी का पाया गया। विभिन्न दस्तावेज चाहे हैं, उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इमलिया मोड़ स्थित उमेश डेयरी के निरीक्षण के दौरान दूध, दही, घी, पनीर एवं खोवा के नमूने लिये गये। निर्माण का लाइसेंस सही न होने से फर्म को सील किया गया। रिछाई स्थित नीलम कोन्स पर प्रभारी द्वारा लाइसेंस प्रस्तुत न करने, प्रोपराइटर को मौके पर बुलाने पर उपस्थित न होने एवं अत्यधिक गंदगी में खाद्य पदार्थ आइसक्रीम कोन्स का निर्माण करने के कारण फर्म को सील किया गया। आधारताल स्थित फर्म राजानी नमकीन में भी अस्वच्छ परिस्थितियों में नमकीन का निर्माण किया जाना पाया गया। यहां से मसाले हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर के नमूने लिये गये एवं अग्रिम आदेश तक स्वच्छता संबंधी कमियां पूर्ण न होने तक खाद्य कारोबार बंद रखने की निर्देश दिये गये।