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Monday, October 13, 2025

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के क्षेत्र में किया कार्य विभाजन

 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर के आठया ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मध्य वरिष्ठता क्रम के आधार पर कार्य विभाजन एवं कार्यक्षेत्र पुर्नआवंटन कर दिया है।

कटनी

इसके तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत कार्य करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती देवकी सोनवानी को कटनी शहर, वार्ड क. 8 से 12 तक एवं 21 से 30 तक, तहसील कटनी ग्रामीण एवं बहोरीबंद, औद्योगिक क्षेत्र बरगवां, लमतरा अंतर्गत आवंटित क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट्स दुकानों का ईआरसी के अंतर्गत हाइजीन रेटिंग कराना, लाईसेंस रजिस्ट्रेशन की स्क्रूटनी कर अभिहित अधिकारी से लाइसेंस जारी कराना। खाद्य व्यवसायियों को फास्टेक ट्रेनिंग कराने हेतु प्रयास करने का दायित्व सौंपा गया है ।

 

वहीं श्री ओमप्रकाश साहू को कटनी शहर वार्ड क. 31 से 37 एवं 38 से 45 तक एवं तहसील बरही, तहसील ढीमरखेड़ा, तहसील रीठी, औद्योगिक क्षेत्र माधवनगर (केम्प), पड़रवारा अंतर्गत क्लीन स्ट्रीट फुड हब, क्लीन स्ट्रीट वेजीटेबल मार्केट एवं शासकीय छात्रावासों को हाईजिन रेटिंग कराने हेतु संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ईआरसी के अंतर्गत टॉस्क समय सीमा में पूर्ण कराना। न्याय निर्णयन अधिकारी जिला कटनी द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां प्राप्त कर रिकार्ड का संधारण कराना तथा जुर्माना जमा न होने की दशा में नोटिस जारी कराना। खाद्य व्यवसायियों को फास्टेक ट्रेनिंग कराने हेतु प्रयास करने का दायित्व दिया गया है।

 

जबकि ब्रजेश विश्वकर्मा को कटनी शहर, वार्ड क. 1 से 7 एवं 13 से 20 तक एवं तहसील विजयराघवगढ़, तहसील बड़वारा, औद्योगिक क्षेत्र अमकुही का प्रभार दिया जाकर अमानक नमूनों की जांच रिपोर्ट हेतु धारा 46 (4) नोटिस तैयार कराकर संबंधितों को प्रेषित कराना, विधानसभा, लोकसभा प्रश्नों की जानकारी तैयार कराकर मुख्यालय भोपाल प्रेषित कराना। न्याय निर्णयन अधिकारी जिला कटनी द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां प्राप्त कर रिकार्ड का संधारण कराना तथा जुर्माना जमा न होने की दशा में नोटिस जारी कराना, खाद्य व्यवसायियों को फास्टेक ट्रेनिंग कराने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिए गए है।

 

न्याय निर्णायक अधिकारी नें समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्धारित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के अंतर्गत नमूना, निरीक्षण एवं अन्य दायित्वों का निष्पादन करनें आवश्यकता पड़ने पर समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के रूप में कार्य करेंगे एवं इस स्थिति में दल का कार्य क्षेत्र समस्त जिला कटनी होगा। किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी संबंधित क्षेत्र में नमूना एवं निरीक्षण कार्य करेंगे।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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