मतदान कार्य में संलग्न दल के अधिकारी कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान न कर बिना सूचना तथा बिना अवकाश स्वीकृति के 07 दिवस के अर्जित अवकाश का आवेदन प्रस्तुत कर मुख्यालय छोडने के कारण मतदान दलों को मानदेय का भुगतान विलम्ब से होने के कृत्य को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही मानते हुए जबलपुर संभाग कमिश्नर अभय वर्मा ने जिला कोषालय अधिकारी शैलेष कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कटनी
संभागायुक्त श्री वर्मा नें यह कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद के प्रतिवेदन के आधार पर की है।
श्री शैलेष कुमार गुप्ता, जिला कोषालय अधिकारी को विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दलों के मानदेय वितरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। विधानसभा निर्वाचन के लिये 17 नवंबर को सम्पन्न हुये मतदान कार्य में लगे मतदान दलों को मानदेय का भुगतान नहीं कर श्री गुप्ता बिना सूचना तथा बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय छोड़कर चले गये। उनकी अनुपस्थिति मे नस्ती पर मानदेय स्वीकृत हो जाने के बाद भी आईएफएमआईएस पर भुगतान संभव नहीं हो सका।
श्री शैलेष कुमार गुप्ता का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 5 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आते तथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लेने, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही बरतने, के फलस्वरूप श्री शैलेष कुमार गुप्ता, जिला कोषालय अधिकारी, कटनी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, कटनी नियत किया गया है। श्री गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।