जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने जनपद पंचायत नौगाँव के प्रतिवेदन के आधार पर प्रेमचन्द्र रैकवार सचिव ग्राम पंचायत महतौल के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की है।
छतरपुर
उक्त कार्यवाही गलत जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत में जांच उपरांत की गई है। जाँच में पाया गया कि उक्त सचिव ने 24 सितंबर 2025 को अंजुम खान पिता अब्दुल रसीद निवासी गीता नगर इंदौर का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अंजुम खान की जन्म तिथि 11 फरवरी 2008 है, एक वर्ष से अधिक अवधि का जन्म प्रमाण पत्र बगैर सक्षम अधिकारी के अनुमति आदेश के जारी किया गया है, साथ ही ग्राम महतौल में एक भी मुस्लिम परिवार नही है, जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी साक्ष्य एवं आवश्यक दस्तावेज के जारी किया गया है। सचिव महतौल का उक्त कृत्य म. प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में है।
इनके विरुद्ध म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के प्रावधान अनुसार निलंबित की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत नौगाँव नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में म. प्र. मूलभूत नियम 53 के अनुसार नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




