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Sunday, June 29, 2025

जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने धारा 89 के तहत सोलर लाइट के नियम विरुद्ध की गई खरीदी के प्रकरणों में की सख्त कार्यवाही

विकासखंड ढीमरखेड़ा की 9 पंचायतों से 21 लाख 69 हजार के वसूली आदेश

कटनी

जिला पंचायत के सीईओ एवं विहित प्राधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने विकासखंड ढीमरखेड़ा की 9 ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट की नियम विरुद्ध खरीदी के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 लाख 69 हजार रुपये की वसूली योग्य अधिरोपित राशि की कार्यवाही की है।

इन पंचायतों पर हुई कार्यवाही

जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के ग्राम पंचायत खाम्हा, घुघरी, बम्हनी, देवरी मंगेला, खम्हरिया, हरदी, अंतर्वेद, भमका और ग्राम पंचायत पचपेढी के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए सोलर लाइट की खरीदी अनियमित व्यय की राशि वसूली का नोटिस जारी किया गया था, जिस पर आगे की कार्यवाही करते हुए वसूली योग्य अधिरोपित राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया।

इतनी-इतनी राशि की होगी वसूली

विकासखंड ढीमरखेड़ा की जिन 9 ग्राम पंचायतों के द्वारा सोलर लाइट खरीदी भंडार क्रय नियमों के विरुद्ध की गई है उसमें ग्राम पंचायत खाम्हा के तत्कालीन सरपंच लीलाबाई एवं सचिव महेंद्र सिंह द्वारा 1 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 33 हजार, ग्राम पंचायत गोगरी तत्कालीन सरपंच प्रमोद गौतम एवं तत्कालीन सचिव रामदास बर्मन द्वारा 5 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 1 लाख 65 हजार, ग्राम पंचायत बम्हनी के तत्कालीन सरपंच राजाराम काछी एवं सचिव सुरेश चंद्र काछी के द्वारा 12 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 3 लाख 82 हजार, ग्राम पंचायत देवरी मंगेला के तत्कालीन सरपंच संतोष यादव व तत्कालीन सचिव धनेंद्र मिश्रा के द्वारा 7 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 2 लाख 31 हजार, ग्राम पंचायत खम्हारिया की तत्कालीन सरपंच मुन्नीबाई गुप्ता सचिव दीनू राम साहू के द्वारा 1 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 33 हजार, ग्राम पंचायत हरदी के तत्कालीन सरपंच साधना दीक्षित एवं सचिव राजेश गौतम के द्वारा 22 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 9 लाख 62 हजार, ग्राम पंचायत अंतर्वेद हीरालाल पाल एवं सचिव बशरुलहक द्वारा 1 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 33 हजार, ग्राम पंचायत भमका की तात्कालिक सरपंच चेनाबाई व सचिव हरभजन सिंह द्वारा 5 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 1 लाख 65 हजार और ग्राम पंचायत पचपेढ़ी की तात्कालिक सरपंच संपत बाई झरिया व सचिव रमेश झरिया के द्वारा 5 नग सोलर लाइट के विरुद्ध वसूली योग्य कुल अधिरोपित राशि 1 लाख 65 हजार है।

 

जिसमें भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करने पर अनियमित व्यय वसूली की कार्रवाई के आदेश जिला पंचायत के सीईओ और विहित प्राधिकारी श्री शिशिर गेमावत मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत राशि वसूली के आदेश जारी किये गए।

उल्लेखनीय है कि वसूली योग्य अधिरोपित राशि का समानुपातिक रुप से निर्धारण किया गया है।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि अनावेदकों द्वारा वसूली योग्य अधिरोपित राशि निर्धारित अवधि में निर्धारित मद ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा करने की रसीद पेशी दिनांक 20 मई को 2 बजे स्वयं उपस्थित होकर प्रेषित करें। यदि राशि जमा करने की रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है तो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा (1),(2) एवं (3) के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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