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Saturday, November 1, 2025

जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने मतदान के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी.

विधानसभा चुनाव :-प्रचार अभियान की अवधि समाप्त होते ही बाहरी कार्यकर्त्ताओं को छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र.

जबलपुर

विधानसभा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने और एक साथ आवाजाही करने को निषिद्ध कर दिया है।

जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत मतदान समाप्त होने के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व यानी 15 नवंबर की शाम 6 बजे चुनावी प्रचार अभियान समाप्त हो जायेगा । इस अवधि के बाद सार्वजनिक सभायें नहीं की जा सकेंगी तथा लाउड स्पीकर का उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों को केवल घर-घर जाकर प्रचार करने की छूट रहेगी ।

प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार मतदान समाप्त होने के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व 15 नवम्बर की शाम 6 बजे के बाद समस्त प्रचार वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी । उम्मीदवारों को मतदान दिवस हेतु रिटर्निंग अधिकारी से अधिकतम तीन वाहनों की पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रचार अभियान की अवधि समाप्त हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल को किसी चिकित्सालय या शैक्षणिक संस्थान तथा मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के भीतर पार्टी या अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी । चुनाव प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि के स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।

प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक मतदान समाप्त होने के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने की अवधि के दौरान लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेस, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन, दूध, पानी, सब्जी आदि अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहन तथा व्यक्तिगत रूप से व्यापार एवं अपने कर्त्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी ।

बाहरी कार्यकर्ताओं को छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र.

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री सुमन ने विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष, भय मुक्त एवं दबाब मुक्त मतदान के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि चुनावी प्रचार की अवधि समाप्त हो जाने के बाद जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र में बाहर का कोई भी राजनैतिक दल के नेता या पार्टी कार्यकर्ता अथवा उनके बाहरी समर्थक मौजूद नहीं रहेंगे ।

आदेश में कहा गया है कि राजनैतिक दल के प्रचार-प्रसार अभियान हेतु आये ऐसे सभी राजनैतिक नेता या कार्यकर्त्ता या उनके समर्थकों को यदि वे उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो मतदान समाप्त होने के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व 15 नवंबर की शाम 6 बजे निर्वाचन क्षेत्रों को हर हाल में तुरंत छोड़ देना होगा ।

जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में बाहरी राजनैतिक नेता या कार्यकर्त्ता अथवा उनके समर्थक जिले की सीमा में न रहें इसके लिये भिन्न-भिन्न स्थानों पर सघन चैकिंग चलाने के निर्देश भी दिये हैं ।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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