जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न एवं शांति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं ।
कटनी
आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उप धारा (3) के तहत जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उन शस्त्रधारियों को छोड़कर जिन्हें इस अवधि में शस्त्र रखने की अनुमति दी गई हो, जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र लायसेंस 16 मार्च से 6 जून तक की अवधि के लिये निलंबित किये जाते हैं । आदेश में ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने शस्त्र तत्काल संबंधित थाना अथवा वैध शस्त्र डीलर के यहां सेफ कस्टडी में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं ।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह न्यायाधीश एवं उनके सुरक्षा कर्मी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, सेना पुलिस, जिले में कार्यरत पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी, अर्धसैनिक बलों, बैंक सुरक्षा गार्ड, निजी एजेंसी द्वारा अधिकृत गार्ड, राष्ट्रीय रायफल एसोशियेशन के सदस्य तथा खिलाड़ियों जो विभिन्न स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में शस्त्र का उपयोग करते हैं पर लागू नहीं होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश के उल्लंघन की दशा में दोषियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा (3) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है । उन्होंने कहा है कि समस्त थाना प्रभारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत समस्त शस्त्रधारियों के अस्त्र-शस्त्र तत्काल थाना अथवा वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कराकर पावती शस्त्रधारी को प्रदान करें। साथ ही मतगणना समाप्ति के पश्चात् शस्त्रधारियों को उनके शस्त्र एक सप्ताह के भीतर वापस करना सुनिश्चित करें। शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है तथा लोकसभा निर्वाचन की समूची प्रक्रिया संपन्न होने जाने पर यह स्वमेव प्रभाव शून्य हो जायेगा।
लोकसभा निर्वाचन 2024 अवधि के दौरान वर्तमान में जिले में 1751 शस्त्र लाईसेंस है, जिनमें से बड़ी संख्या में शस्त्र लाईसेंस निजी व्यक्तियों के पास है,। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लाईसेंसी शस्त्रों को लेकर चलने को वर्जित करने के निर्देश प्रसारित किए गए है, अतः इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कटनी जिला अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस आदेश से मजिस्ट्रेट, पुलिस सशस्त्र बल, रेल्वे पुलिस, सेना, होमगार्ड, कॉमर्शियल बैंको, गोल्ड लोन, कंपनियों इत्यादि की सुरक्षा हेतु पदस्थ सुरक्षा गार्डों को जिनको शस्त्र अनुज्ञप्ति फार्म नं.-प्प्प् में कर्तव्य निर्वहन हेतु प्रदाय की गई है, को मुक्त रखा जावे। राष्ट्रीय राइफल एसोशिएशन से जुड़े हुए खिलाड़ी सदस्य को इन प्रतिबंधों से छूट होगी। 2. सभी शस्त्र लाइसेंस जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो गई है या लाइसेंस धारी की मृत्यु हो गई है को अनिवार्यतः 3 दिवस में थाने में जमा किया जाना होगा। शस्त्र अनुज्ञप्ति जमा करने के संबंध में जिला स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जावेगा। किसी धार्मिक जलसे, आयोजन, वैवाहिक समारोह, मेले व सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र को ले जाना वर्जित किया जाता है। इसका कड़ाई से पालन किया जाना संबंधित थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे।
छूट हेतु 72 घंटे में करें आवेदन
कटनी जिले अंतर्गत फार्म 02, 03 में जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस धारियों द्वारा आदर्श आचरण संहिता के दौरान शस्त्रों को थाने में जमा से छूट,कब्जे में रखने के संबंध में 72 घंटे के अंदर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिसका स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6 महीने की सजा
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध आर्म्स एक्ट और आर्म्स नियम के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही करते हुए उसके शस्त्र की अनुज्ञा को निरस्त करते हुए उसे 6 महीने का कारावास या 1 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से कटनी जिले अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों एवं जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रभावशील रहेगा।