पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एन.एस.ए. के तहत नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के सौदागर महेश साहू के विरूद्ध जारी किया वारंट
जबलपुर
थाना घमापुर पुलिस ने नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के सौदागर महेश साहू जिसके विरूद्ध 11अपराध पंजीबद्ध है, को जारी एन.एस.ए. के वारंट में किया विधिवत गिरफ्तार, कराया जा रहा केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध*
थाना प्रभारी घमापुर चंद्रकांत झा ने बताया कि महेश साहू पिता कंछेदी लाल साहू उम्र 38 वर्ष निवासी साहू मोहल्ला थाना घमापुर का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जिसके विरुद्ध नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के बेचने संबंधी 11 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गयी, किंतु महेश साहू अपनी आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, 2 दिन पूर्व ही 895 नशीले इंजेक्शन के साथ थाना घमापुर में पकड़ा गया था। महेश साहू के स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये *पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (उत्तर) श्री प्रदीप कुमार सेन्डे एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम. पी. प्रजापति के मार्गदर्शन में नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के सौदागर महेश साहू के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, *जिला दण्डाधिकारी जबलपुर डॉ. इलैयाराजा टी (भा.प्र.से.)* के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर महेश साहू जिसे घमापुर पुलिस के द्वारा नशीले इंजेक्शन के साथ रंगे हाथ पकडा गया था, को जारी एन.एस.ए. के वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनॉक 21-10-2022 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया जा रहा है।