पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एन.एस.ए. के तहत एक और शातिर बदमाश माजिद खान उर्फ मूसा खान के विरूद्ध जारी किया वारंट
जबलपुर
थाना ओमती पुलिस द्वारा शातिर बदमाश माजिद खान उर्फ मूसा खान जिसके विरूद्ध 21 अपराध पंजीबद्ध है तथा जो वर्तमान में केन्द्रीय जेल में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए. के वारंट में दिनॉक 8-9-2022 को की जायेगी विधिवत गिरफ्तारी*
थाना प्रभारी ओमती श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि माजिद खान उर्फ मूसा खान पिता बाबू खान उम्र 41 वर्ष निवासी बडी ओमती नया मोहल्ला थाना ओमती का एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध थाना ओमती एवं लार्डगंज में हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधडी, शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न करना, बलवा कर मारपीट, आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट आदि के 21 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, किंतु माजिद खान उर्फ मूसा खान आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री गोपाल खाण्डेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर.डी. भारद्वाज के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश माजिद खान उर्फ मूसा खान के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर डॉ. इलैयाराजा टी (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश माजिद खान उर्फ मूसा खान जो की वर्तमान में केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए. के वारंट में दिनॉक 8-9-2022 को विधिवत गिरफ्तार किया जायेगा।
*सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढेवाल को मान्नीय न्यायालय ने किया आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित*
*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में प्रतिदिन जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध सुश्री पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी/विवेचना अधिकारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप थाना ग्वारीघाट के विशेष प्रकरण क्रमांक 715/2021 धारा 302 भादवि में मान्नीय न्यायालय श्री अनिल चौधरी चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढेवाल को आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना विवरण- दिनांक 06/09/2021 को मृतिका के भाई सौरभ सोनी ने थाना ग्वारीघाट में सूचना दी थी कि, श्रीमती शालिनी जैन की आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढ़ेवाल ने सिर पर पत्थर पटक कर व शरीर में धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी हैं। ग्वारीघाट पुलिस द्वारा जांच करने पाया गया कि आरोपी द्वारा श्रीमती शालिनी जैन की प्रेम संबंध में धोखा देने के कारण उसके सिर पर पत्थर पटक कर व धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई हैं। रिपोर्ट पर थाना ग्वारीघाट मे अपराध क्रमांक 538/2021 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री अभिषेक दीक्षित द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्री अभिषेक दीक्षित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के तर्काे से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायालय श्री अनिल चौधरी चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आरोपी भूपेन्द्र उर्फ पप्पू गढेवाल को थाना ग्वारीघाट के विशेष प्रकरण क्रमांक 715/2021 धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक कैंट श्रीमति भावना मरावी एवं थाना प्रभारी ग्वारीघाट श्रीमति भूमेश्वरी चौहान के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक देवी सिंह तोमर, उप निरीक्षक सुश्री रितु उपाध्याय , सहायक उप निरीक्षक रंजीत सिंह द्वारा की गयी थी।