पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एन.एस.ए. के तहत एक और शातिर बदमाश गोपाल साहू के विरूद्ध जारी किया वारंट
जबलपुर
थाना खमरिया पुलिस द्वारा शातिर बदमाश गोपाल साहू जिसके विरूद्ध 40 अपराध पंजीबद्ध है को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल में कराया गया निरूद्ध*
थाना प्रभारी खमरिया सुश्री निरूपा पाण्डे ने बताया कि गोपाल साहू पिता गुलाबचंद साहू उम्र 37 वर्ष निवासी ईसाई मोहल्ला पिपरिया थाना खमरिया का एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो वर्ष 2003 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध हत्या का प्रयास, अवैघ वसूली, बम बाजी आर्म्स एक्ट, छेडछाड, के 40 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, किंतु गोपाल साहू आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश गोपाल साहू के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री सौरभ कुमार सुमन (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश गोपाल साहू को गिरफ्तार करते हुये जारी एन.एस.ए. के वारंट में आज दिनॉक 10-11-2022 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है ।