विधानसभा चुनाव:- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान शासकीय भूमि एवं लोक संपत्ति पर होर्डिंग्स लगाये जाने के सबन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं।
जबलपुर
दिशा-निर्देशों में नगर निगम जबलपुर सहित जिले के सभी नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के अधिकारियों से कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को प्रचार हेतु एक जगह पर केवल एक सप्ताह के लिए होर्डिंग अथवा विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाये।
ऐसी स्थिति में जबकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस जगह की अनुमति नहीं चाही गई हो, तब आगामी एक सप्ताह के लिए संबंधित राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को दी गई अनुमति का नवीनीकरण किया जा सकता है। दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राजनैतिक दल या उम्मीदवार को होर्डिंग पर विज्ञापन लगाने के पूर्व जिला स्तरीय मिडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थान का आरक्षण किसी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा 48 घंटे के भीतर ही किया जा सकेगा तथा स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर अनुसार शुल्क संबंधित से लिया जायेगा।
नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि निर्वाचन के विज्ञापनों हेतु दी गई अनुमति को मतदान समाप्ति के 48 घंटो के पूर्व निरस्त किए जाना सुनिश्चित किया जाये। होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करते समय आदर्श आचरण संहिता का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं। साथ ही समस्त राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को होर्डिंग्स लगाने का समान अवसर प्रदान करने की हिदायत भी दी गई है। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने भी कहा गया है कि जिन जगहों पर होर्डिंग्स की अनुमति दी जाये उससे यातायात प्रभावित न हो तथा आम जनता को कोई परेशानी न हो।