बालाघाट-सिवनी निर्वाचन क्षेत्र में 2321 मतदान केंद्रो पर 18 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान का उपयोग
खराब मौसम के कारण प्रेस वार्ता स्थगित, कलेक्टर व एसपी ने आचार संहिता के पालन के लिये वीडियो किया जारी
जबलपुर
जबलपुर संभाग के बालाघाट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने आम लोकसभा निर्वाचन-2024 की आचार संहिता लागू होते ही राजनैतिक दलों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बालाघाट-सिवनी के लिये आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने राजनितिक दलों से कहा कि निर्वाचन के दौरान बच्चों का प्रचार-प्रसार में सहयोग/उपयोग नही किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश दिये गये है। इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित जो भी गतिविधियॉ आयोजित होगी जैसे- ईडीसी की मशीनों की वापसी, पोस्टल बैलेट, राजनितिक प्रशिक्षण, मशीनों का रेंडमाइजेशन व एफएलसी आदि कार्यों के संबंध में पुरी जानकारियॉ समय-समय पर दी जायेगी। निर्वाचन की पुरी प्रक्रिया राजनितिक दलों के संज्ञान में लाकर किया जायेगा। साथ ही 85 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा दिव्यांगजन मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान करने वाले मतदाताओं की सूचियॉ आदि दलों के साथ शेयर की जायेगी। साथ ही डीईओ डॉ. मिश्रा ने सभी राजनितिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया है। बैठक के दौरान सीईओ जिपं श्री डीएस रणदा, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केसी ठाकुर, एसडीएम श्री गोपाल सोनी, राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों में आप पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अरविंद चौधरी, सह कांग्रेस अध्यक्ष श्री श्याम पंजवानी, धर्म प्रकोष्ठ कांग्रेस के केवल सिंह झारियॉ, भाजपा के संजय खंडेलवाल उपस्थित रहें।
बालाघाट-सिवनी निर्वाचन क्षेत्र के लिये 19 अप्रैल को होगा मतदान
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने शनिवार को आम लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में चुनाव में मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके लिये 20 मार्च 2024 को अधिसूचना की जायेगी एवं इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 27 मार्च रहेगी। मार्च 28 को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी(नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा) की जायेगी एवं 30 मार्च तक नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। 4 जून 2024 को मतगणना की तिथि निश्चित की गई है। बालाघाट-सिवनी निर्वाचन क्षेत्र में 2321 मतदान केंद्र बनाये गये है जिसमें 18 लाख 71 हजार 270 मतदाता मतदान करेंगे। इसमें 929434 पुरुष और 941821 महिला तथा 15 थर्ड जेंडर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग निर्वाचन में करेंगे। पुरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2037 सर्विस वोटर्स, 68.85 ईपी रेसियों, 1014.21 जेंडर रेसियों, 15402 दिव्यांग मतदाता और 6112 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता है।
विधानसभावार मतदाताओं की संख्या इस प्रकार
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बालाघाट-सिवनी के अंतर्गत 8 विधानसभाऍ शामिल है। इसमें बालाघाट की 6 और सिवनी जिले की बरघाट व सिवनी विधानसभा है। बैहर विधानसभा में 113640 पुरुष, 118935 महिला, थर्ड जेंडर 01 व कुल मतदाता 232576, लांजी विधानसभा में 125320 पुरुष, 124420 महिला व कुल मतदाता 249740, परसवाड़ा विधानसभा में 111875 पुरुष, 114541 महिला व 02 थर्ड जेंडर कुल मतदाता 226418, बालाघाट विधानसभा में 115805 पुरुष, 118241 महिला व 02 थर्ड जेंडर कुल मतदाता 234048, वारासिवनी विधानसभा में 101694 पुरुष, 103134 महिला मतदाता, कुल 204828, कटंगी में 100959 पुरुष, 102179 महिला व 01 थर्ड जेंडर कुल मतदाता 203139 तथा बरघाट विधानसभा में 121767 पुरुष, 123265 महिला, 2 थर्ड जेंडर कुल मतदाता 245034 और सिवनी विधानसभा में 138374 पुरुष, 137106 महिला व 07 थर्ड जेंडर कुल मतदाता 275487 है। इस तरह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बालाघाट-सिवनी में कुल मतदाता 1871270 है।
जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने आचार संहिता के पालन के लिये वीडियो संदेश किया जारी
आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार शाम 6 बजे प्रेसवार्ता आमंत्रित की गई थी। लेकिन बालाघाट में अचानक खराब मौसम के कारण कई संचार प्रतिनिधियों ने रविवार को प्रेसवार्ता आयोजित कराने का आग्रह किया। इस कारण प्रेसवार्ता रविवार या सोमवार को आयोजित करने का निर्णय किया गया। इसके पश्चात डीईओ डॉ. मिश्रा और एसपी श्री समीर सौरभ ने आचार संहिता के पालन तथा विभिन्न प्रावधानों के लिये वीडियो संदेश जारी किया।