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Monday, October 13, 2025

अमानक खाद्य सामग्री मावा, खोया का विक्रय एवं संग्रहण करने पर जिला प्रशासन ने की कार्यवाही

अपर कलेक्टर ने स्टेशन रोड स्थित फर्म पर लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

कटनी

– कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देशन में जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमें प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने, जुर्माना अधिरोपित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती साधना परस्ते ने अमानक खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय एवं संग्रहण करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की के तहत नई स्टेशन रोड स्थित फर्म मैसर्स कोजी सेव भंडार के संचालक गोपाल देवानी पिता नेवतराम देवानी निवासी खैबर लाइन, माधवनगर पर 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनावेदक को उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित हैडों में खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत लाइसेंस फीस अर्थदंड आदि के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए है।

*यह है प्रकरण*

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी के नेतृत्व मे जांच दल के साथ निरीक्षण के दौरान कमानिया गेट स्टेशन रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान कोजी सेव भंडार के निरीक्षण के दौरान मोके पर प्रदर्शित खाद्य अनुज्ञप्ति वैध पाई गई। संचालन की उपस्थिति में निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के निर्माण क्षेत्र में मावे तथा बेसन की मिठाइयों का निर्माण होना पाया गया तथा मिष्ठान निर्माण हेतु उपयोग किये जा रहे 6 पात्रों में संग्रहित मावे खोया की सतह पर फफूंद पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त मावा का नमूना सुचालक के समक्ष लिया जाकर समस्त कार्यवाही का पंचनामा बनाकर गवाह एवं विक्रेता को पढाकर हस्ताक्षर लिए जाकर नमूना सील बंद पैकेट में खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया।

कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन कटनी ने अपने पत्र के साथ दही एवं पनीर के नमूने का जांच प्रतिवेदन प्रेषित कर उक्त नमूने अवमानक पाया जाना सूचित किया। अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना कर संबंधितों के विरुद्ध समस्त मूल तथा अन्य दस्तावेज अभियोजन की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला-कटनी के पत्र द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रेषित करते हुये प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में अवमानक खाद्य पदार्थ मावा का निर्माण हेतु संग्रहण किये जाने से आवेदक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 सहपठित धारा 51 का उल्लंघन पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य हित में अनावेदक पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही करते हुए 40 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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