1.74 करोड़ की क्षतिपूर्ति के भुगतान के आदेश पारित
जबलपुर
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में आज शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमठ, माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू, प्रशासनिक न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि उक्त नेशनल लोक अदालत वर्चुअल मोड तथा समस्त कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए फिजिकल मोड से संपन्न हुई जिसमें लगभग 195 प्रकरणों का निराकरण किया गया और लगभग 1 करोड़ 74 लाख 44 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश हुआ।
लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, प्रथम एवं द्वितीय अपील, विविध अपील, राजस्व संबंधी विवाद, चैक अनादरण से संबंधित विवाद, मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु विविध अपील, रिट पिटीशन के मामले के साथ-साथ समस्त समझौता योग्य प्रकरणों को रखा गया। नेशनल लोक अदालत में 4 बैंचों का गठन किया गया है जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती नंदिता दुबे एवं सदस्य अधिवक्ता श्रीमती दिव्यकीर्ति बोहरे, माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह एवं सदस्य अधिवक्ता श्री सौरभ सुंदर, माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी एवं सदस्य अधिवक्ता श्री संजयराम ताम्रकार तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार पालीवॉल एवं सदस्य अधिवक्ता श्री अंशुमान सिंह की बैंचों का गठन किया गया।