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Sunday, October 12, 2025

संपूर्ण दमोह जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा

दमोह

किया आदेश जारी

 

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 का कार्यक्रम घोषित किया गया हैं । उक्त अधिसूचना अनुसार प्रदेश में 17 नवम्बर 2023 को मतदान और 03 दिसम्बर 2023 को मतों की गणना होगी तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 05 दिसम्बर 2023 को पूर्ण होगी ।

दमोह जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54-पथरिया, 55-दमोह, 56- जबेरा, 57-हटा के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन संपादित कराये जाने तथा चुनाव में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण दमोह जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही लागू प्रतिबंध के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से तब तक लागू रहेगा जब तक इसे बदल न दिया जाये अथवा यह विखंडित न कर दिया जाये। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश शासकीय/अर्द्धशासकीय निकायों के सुरक्षाकर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हे जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा।

जारी आदेशानुसार चुनाव प्रचार -प्रसार के दौरान यह भी देखने में आता हैं कि विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों द्वारा जनता में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तीन वाहनो से अधिक वाहनो का उपयोग एक साथ करते हैं। जिससे यातायात अवरूद्ध होता है तथा निर्वाचन के दौरान चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।

दमोह जिले की सीमा क्षेत्रान्तर्गत 54-पथरिया, 55-दमोह, 56-जबेरा, 57-हटा विधानसभा क्षेत्र में रैली, जुलूस व अन्य प्रकार से धरना प्रदर्शन आदि से लोक शांति भंग होने की पूर्णं आशंका हैं। ऐसी स्थिति में राजनैतिक दलों के मध्य तथा क्षेत्र में विभिन्न समुदाय तथा वर्ग के बीच टकराव तथा संघर्ष की स्थिति निर्मित होने से जिला दमोह सीमा क्षेत्रान्तर्गत 54-पथरिया, 55-दमोह, 56-जबेरा, 57-हटा विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था भंग होना संभावित है, लोक शांति विक्षुब्ध होने की आशंका है तथा निर्वाचन प्रक्रिया पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विध्न संपन्न कराये जाने, जनसामान्य में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है।

जिला दमोह सीमा क्षेत्रान्तर्गत सभी व्यक्तियों का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक, तरल गैसीय, बायो-केमिकल्स पदार्थ को लेकर चलने, किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे- चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फर्शा, गढ़ासा, छुरा, बल्लम या अन्य कोई घातक हथियार धारण करने और उसके सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नही करेगा।

दमोह जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय दमोह तथा रिटर्निंग आफीसर/सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

समस्त प्रकार के जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगें, एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग (धार्मिक स्थलो को छोड़कर) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किसी भी स्थान पर कोई आमसभा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिना अनुमति के प्रतिबंधित/अवैध होगी। कोई जुलूस उसके लिए नियत समय, स्थान, मार्ग के संबंध में दी गई अनुमति का उल्लघंन नही करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नही कर सकेगा।

कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गों/शाला भवनो में किसी सभा का आयोजन नहीं करेगा, जिससे आम नागरिको के यातायात बाधित होने तथा विद्यार्थियों के अध्ययन में असुविधा होने से क्षोभ उत्पन्न हो।

संपूर्ण दमोह जिले के अंतर्गत मतदान दिवस (निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार) के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक निम्न दर्शित वाहनों को छोड़कर शेष चैपहिया यंत्र चालित वाहनो के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।

निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दंडाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्रधारी वाहन दमोह जिले के 54 पथरिया, 55 दमोह, 56 जबेरा, 57 हटा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतदातों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला वाहन, सार्वजनिक परिवहन, बस एवं मालवाहक ट्रक, जो निश्चित स्थानो के अनुज्ञा पत्र के आधार पर चल रहे हो अत्यावश्यक सेवा जैसे- अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी आदि समस्त शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में संयोजित वाहन, अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय दमोह से वैद्य रूप से अनुमति दी गई हो।

कोई भी व्यक्ति/संस्था/राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नही करेगा। निर्वाचन प्रचार-प्रसार में वाहन तथा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय दंडाधिकारी/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) से प्राप्त किये जायेंगे। चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान तथा उसके छात्रावास, शासकीय कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरणो के कार्यालयो तथा बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र नही चलायेगा।

कोई भी व्यक्ति/संस्था अनुमति प्राप्त किये बिना वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग प्रचार प्रसार हेतु नही करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नही किया जायेगा। राजनैतिक दलो द्वारा प्रचार वाहनो में उन्ही वाहनो का संचालन किया जायेगा जिन्हें निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाहनो के संचालन में प्रचार-प्रसार के दौरान सुरक्षा के मापदंडो का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया जायें।

सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो जिला दमोह के विधानसभा क्षेत्र 54 पथरिया, 55 दमोह, 56 जबेरा, 57 हटा निर्वाचन 2023 के मतदाता नही हैं को मतदान दिवस (निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार) के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक के लिये विधानसभा क्षेत्र 54 पथरिया, 55 दमोह, 56 जबेरा, 57 हटा निर्वाचन 2023 में उपस्थित रहने तथा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार पर लागू नही होगा।

चूंकि यह आदेश दमोह जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत आम जनता को निर्दिष्ट किया जा रहा है, और जिसे तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक है, अतः इसकी सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश नहीं है, इस हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। संबंधित थाना प्रभारी इस आदेश की तामीली संहिता की धारा 134(2) में उल्लेखित रीति अनुसार प्रसारित कर तथा ऐसे सार्वजनिक स्थालों पर चस्पा कर प्रकाशित की जाये, जो आम जनता को इत्तिला पहुंचाने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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