मध्यप्रदेश प्रशासन को झकझोर देने वाले फैसले में बड़वानी की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला पटवारी के साथ दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा और वर्तमान उज्जैन डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को निर्णायक मानते हुए सभी गंभीर आरोपों में दोष सिद्ध पाया। फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
यह फैसला एक कड़ा संदेश है कि पद, पावर और प्रभाव कानून से ऊपर नहीं हैं। न्यायपालिका का यह निर्णय पीड़िता को न्याय और समाज को भरोसा दिलाने वाला माना जा रहा है।




