विभागीय जांच संस्थित- शासकीय प्राथमिक शाला हरतला टोला की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती मीना कोरी द्वारा गलत अंकसूची का सहारा लेकर पदोन्नती प्राप्त करने के मामले की विभागीय जांच से संबंधित आरोप पत्र जारी हुआ है
कटनी
इसके लिए संबंधित से 10 दिवस की अवधि में लिखित परिवाद प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या आप मौखिक अथवा व्यक्तिशः सनवाई चाहते है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षक मीना कोरी को जारी अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जारी आरोप पत्र मे उल्लेखित किया गया है कि जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं उपस्थित होने पर या मध्यप्रदेश सिविल सेवा प्रावधानों का पालन करने में असफल रहने पर जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रीमति मीना कोरी, प्राथमिक शिक्षक हरतला टोला, शास. उ.मा.वि. कन्या बरही के विरूद्ध जारी आरोप पत्र में स्नातक की अंकसूची वर्ष 2010 की कूटरचित प्रस्तुत कर अंग्रेजी विषय से पदोन्नति प्राप्त करनें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पत्र द्वारा बी.ए. तृतीय वर्ष 2010 की अंकसूची में अनुक्रमांक- 2362 में अभिलेखानुसार मीना कोरी, श्री मनोज कुमार कोरी सारणी पत्रक में अनुक्रमांक तथा नाम मिलान नहीं पाया गया गया है, जिससे उक्त अंकसूची कूटरचित प्रतीत होनें का लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों की साक्षियों की सूची जारी की जाकर नियम विरूद्ध उच्च पद का वेतन प्राप्त किये जानें का कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1), (2), (3) के तहत कदाचरण एवं स्वेछाचारिता तथा वित्तीय अनियमिता की श्रेणी में आने का उल्लेख किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है।