उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री रवि आम्रवंशी ने बताया कि जिले में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है।
जबलपुर
किसानों का जिस बैंक में के.सी.सी बना है, वहाँ जाकर फसल बुवाई प्रमाण पत्र एवं पटवारी हल्के की जानकारी के साथ संबंधित बैंको या समितियों के माध्यम से बीमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि जिले की प्रमुख खरीफ फसलों की प्रीमियम राशि धान सिचिंत के लिये 720 रू. प्रति हेक्टे., धान असिचिंत के लिये 500 रू. प्रति हेक्टे. मक्का 440 रू. प्रति हेक्टे., कोदो-कुटकी 188 रू. प्रति हेक्टे., मूंग 518 रू. प्रति हेक्टे., उडद 500 रू. प्रति हेक्टे., सोयाबीन 600 रू. प्रति हेक्टे. एवं अरहर 618 रू. प्रति हेक्टे., तय की गई है। ऋणी कृषकों के लिये दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति तथा भूमि संबंधी दस्तावेज, खसरा एवं बी-1 के माध्यम से बीमा करवायें एवं अऋणी और डिफाल्टर कृषक अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुये, शीघ्र ही पास की बैंक शाखा या जिस बैंक में उनका बचत खाता है, अपने निकटतम सीएससी सेंटर, केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्य बैंक की शाखा या बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट के द्वारा एआईडीई ऐप के माध्यम से किसानों का बीमा करा सकते है एवं स्वयं किसान भी http:/pmfby.gov.in पर अधिसूचित फसलो का बीमा अंतिम तिथि या उसके पूर्व कर सकते है। जिसके आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति, जमीन बुवाई का शपथ पत्र, नवीतम भू अधिकार एवं ऋण पुस्तक प्रति, बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति या खाते के केंसिल चैक जिसमें आईएफएससी कोड व खाता नंबर अंकित हो, कृषि या राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा जारी किये गये बुवाई पत्र या स्वप्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र साथ ले जाकर फसल बीमा करवायें, ताकि फसलो का बीमा योजना के तहत हो सके। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा की जानकारी कृषि रक्षक पोर्टल जिसका हेल्प लाईन नंबर 14447 से प्राप्त कर सकते है।