खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने जबलपुर शहर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
जबलपुर
रामपुर, मेडिकल, चारखम्भा और धनवंतरीनगर स्थित मनोहर चाय आउटलेट्स का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
बिना लेबल, बिना पहचान—खुलेआम नियमों की धज्जियां
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने पाया कि आउटलेट्स में विक्रय हेतु रखे गए चाय के पैकेट्स पर निर्माण तिथि और बैच नंबर अंकित नहीं थे, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का सीधा उल्लंघन है।
इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए मेडिकल और धनवंतरीनगर स्थित आउटलेट्स से 14 बैग में रखी लगभग 340 किलोग्राम चाय तत्काल जप्त कर ली गई।
नमूने भोपाल भेजे गए, रिपोर्ट का इंतजार
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जब्त चाय के नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेज दिए हैं। परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
न्यायालय में पहुंचेगा मामला
अभिहित अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के निर्देशानुसार, यदि जांच में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रशासन का सख्त संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में शहरभर में खाद्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी और सख्त होगी ताकि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।




