जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार मण्डला शहरी क्षेत्र में विशाल ढाबा, बिंझिया, बस स्टेंड, फूलवाड़ी चौक एवं अन्य संदिग्ध स्थानों में छापामार कार्यवाही
मंडला
कर अवैध शराब विक्रय एवं निर्माण में संलिप्त 5 व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) के अन्तर्गत न्यायालयीन मामला दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही में विभिन्न ब्रांडों के 102 नग विदेशी मदिरा एवं 8 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त 35 लीटर हाथ से निर्मित महुआ शराब जब्त की गई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत घुघरी, डोंगरमण्डला एवं कुसमी भानपुर में 11 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 25 लीटर हाथ से निर्मित महुआ शराब जब्त की गई।