कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा के निर्देशन पर अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
जबलपुर, 08 सितम्बर, 2022
इसी तारतम्य में एसडीएम जबलपुर श्री पीके सेन गुप्ता द्वारा मेसर्स नर्मदा लेण्ड द्वारा पार्टनर श्री प्रांजुल गुप्ता पिता श्री प्रकाश गुप्ता निवासी दमोह नाका शिव नगर जबलपुर के ग्राम मुकनवारा प.ह.न. 38/33 खसरा नम्बर 164/2 रकबा- 1.210 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 165 रकबा- 0.730 हेक्टेयर पर उक्त भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज करते हुए नामान्तरण, बंटवारा एवं किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी गई है।
इसी प्रकार आरबीएस कस्ट्रक्शन प्रो. श्री कुंवर बहादुर सोनकर पिता स्व. श्री सुरेश कुमार सोनकर निवासी सालीवाड़ा जबलपुर के मौजा सालीवाड़ा प.ह.न.- 51/76 रा. नि.मं. खम्हरिया तहसील जबलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर- 325 रकबा- 0.690 हेक्टेयर को अहस्तांतरणीय करते हुए नामान्तरण, बटवारा एवं किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है। उल्लेखनीय है कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम- 1993 की धारा- 61 घ एवं म.प्र. राजपत्र 24 दिसम्बर 2014 के सह पठित नियम 3,4,9,10,11,12,13,14,15,16 का उल्लंघन करने के कारण उक्त कार्यवाही की गयी है। विगत सप्ताह कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर 7 कालोनियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए भूमि को अहस्तांतरणीय किया गया था।