विगत दिवस रात के अंधेरे में चोरो की तरह बिजली विभाग घुसा था लोगो के घरों में
जबलपुर
विद्युत अधिनियम की धाराएं 135 में उल्लेखित है कि कोई भी प्रशासनिक कार्य सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक नहीं किया जाएगा एवं धारा 56 में उल्लेख है कि अगर किसी उपभोक्ता की सप्लाई बाधित करना है तो बिजली विभाग को 15 दिवस का नोटिस जारी करना अनिवार्य है एवं आउटसोर्स कर्मी को चलती हुई लाइन में चढ़ाना जैसे कृत्य कर बिजली विभाग ने अपने ही नियमों कि धज्जियां उड़ाई है।
अगर शहर में सूर्य अस्त से सूर्य उदय के बीच बिजली विभाग कनेक्शन काटता है तो तत्काल हमारे हेल्पलाईन पर सम्पर्क करें।