राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें – कमिश्नर श्री वर्मा
सीएम हेल्पलाइन में जिले का ग्रेडिंग सुधारें – कमिश्नर श्री वर्मा
जबलपुर
कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने आज वीडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स से ज्वलंत विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी तथा रबी की बोवनी के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और कहा कि , धान उपार्जन में लगे ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करें तथा धान उपार्जन में लापरवाही न की जाये। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान कहा कि सभी कलेक्टर्स राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की दिशा में उचित कार्यवाही करें। यदि इस दिशा में कोई अधिकारी द्वारा उदासीनता बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही करें या कार्यवाही के लिये प्रस्ताव दें। नामांकन, बंटवारा, सीमांकन आदि के लिये लोग परेशान न हों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय जांच की रिपोर्ट समय पर पूर्ण करायें। ईओडब्लयू व लोकायुक्त के प्रकरणों का जबाव समय पर दें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करने में सक्रियता दिखायें और अपने जिले का ग्रेडिंग सुधारें। प्राकृतिक आपदा जैसे आग लगने, सर्पदंश, बाढ़, आकाशीय बिजली, मकान क्षति, पशु हानि आदि के प्रकरणों में आरबीसी 6(4) के तहत प्रकरणों का निराकरण करें। रबी की बोवाई व खाद की उपलब्धता पर विस्तृत समीक्षा कर कहा कि अब किसान मुख्यत: यूरिया की मांग करेंगे अत: उसकी आपूर्ति सुश्निचित करायें। भूअर्जन के प्रकरणों का निराकरण यथा शीघ्र सुश्निचित करें। इसके अलावा केन्द्र सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में उन्होंने विस्तृत जानकारी देकर कहा कि जीएडी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिचित कर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को सफल बनायें। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसे प्राथमिकता में लेकर कार्य करें। वीसी के दौरान संभागीय कार्यालय में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन सहित संबंधित संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण करें – कमिश्नर श्री वर्मा
कमिश्नर श्री वर्मा ने संभाग के सभी जिलों के लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक लंबित पेंशन प्रकरणों को न्यूनतम स्थिति में लाना है तथा उन्हें पीपीओ जारी करना है। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ लोकायुक्त, विभागीय जांच के प्रकरण हैं या उसके खिलाफ शासन कोर्ट में गया है तो उसे कोषालय के माध्यम से प्रोविजनल पेंशन देना है। यदि विभाग पेंशन कार्यालय में पेंशन प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया है तो कलेक्टर के माध्यम से संबंधित डीडीओ को नोटिस जारी किया जाये।