बच्चों के सुरक्षित परिवहन के संबंध में दिये आवश्यक निर्देश
जबलपुर, 24 सितम्बर, 2022
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में आज जिले में संचालित सभी स्कूल संचालकों की मॉडल स्कूल में बैठक कर बच्चों के सुरक्षित परिवहन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन स्कूल वाहनों से छात्र एवं छात्राएं स्कूल जाते है उनकी वैधता, बीमा, फिटनेस, पीयूसी एवं परमिट हो, बस में जीपीएस एवं सीसीटीव्ही कैमरा लगा हो, बस में अग्निशामक यंत्र लगा हो, बस के दरवाजे का लॉक सही हो, बस की खिड़की में सरियों की जाली हो, बस चालक के पास एच.टी.व्ही लायसेंस हो, बस में यदि छात्रायें यात्रा कर रही हो तो महिला कंडक्टर, टीचर अनिवार्य रूप से हो, बस के ड्राइवर, कंडक्टर का प्रतिवर्ष पुलिस से चरित्र सत्यापन हो, बस पर स्कूल का नाम एवं दूरभाष क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित हो, बस में व्ही.एल.टी.डी. एवं पैनिक बटन अनिवार्य रूप से हो जिससे अप्रिय स्थिति होने पर तत्काल संपर्क किया जा सके। इस संबंध में सभी स्कूल संचालकों को बसों हेतु एक फार्मेट प्रदान किया गया जिसकी जानकारी हेतु 15 दिवस का समय दिया गया जिससे उनके स्कूल में संचालित बसों में यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो वे 15 दिवस में पूरा करें तथा फार्मेट भरकर जमा करें। बैठक में उपसंचालक क्षेत्रीय परिवहन श्री सुनील शुक्ला, जिला शिक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सोनी, डीपीसी श्री रमेश चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने आरटीओ को निर्देशित किया कि वे समय-समय पर ऐसे वाहनों की चेकिंग करते रहें।