विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत बहोरीबंद के अभ्यर्थी से तलब किया स्पष्टीकरण
कटनी –
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 94 बहोरीबंद के अभ्यर्थी राकेश कुमार सोनकर द्वारा नियत अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लेखा दाखिल नही करने पर स्पष्टीकरण तत्काल समक्ष में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा विधिमान्य नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित करने का लेख किया गया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश की कंडिका में दिए गए निर्देशानुसार अभ्यर्थी राकेश सोनकार द्वारा निर्धारित समयावधि में लेखा दाखिल करने की विफलता के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसार निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग की ओर प्रेषित किये जाने की कार्यवाही का लेख करते हुए उक्त संबध में अपना स्पष्टीकरण तत्काल समक्ष में प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया है।
उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस की अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लेखा दाखिल किया जाना अनिवार्य है।