राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022-23 का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाने के बाद कटनी जिले में निर्वाचन हेतु 19 जुलाई तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेंगी।
जबलपुर, 2 जून , 2022
चुनाव प्रचार-प्रसार, रैली संचालन, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी प्रियंक मिश्रा ने जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में शस्त्र अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कटनी जिले के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत थाना क्षेत्रों में समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र कस्टडी में 4 जून तक जमा करवाने के निर्देश दिये हैं। जारी आदेश में मजिस्ट्रेट, पुलिस सशस्त्र बल, सेना, होमगार्ड, एन.सी.सी. , कॉमर्शियल बैंकों की सुरक्षा हेतु पदस्थ सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा की दृष्टि से कर्त्तव्य निर्वहन हेतु प्रदान किये गये शस्त्रों को मुक्त रखा गया हैं।
सभी थाना प्रभारियों एवं आर्म्स डीलरों को निर्देशित किया गया है कि वे अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा जमा किये जाने वाले शस्त्रों को अपनी आत्मरक्षा में रखने की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र जमा करने की रसीद भी दें। इसके अलावा जिन शस्त्र अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण नहीं हैं वे शस्त्र जमा कर उन्हें नवीनीकरण कराने के निर्देश दें। अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण होने के पश्चात ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को वापस किया जाये। कटनी जिले में यह आदेश 19 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा।