अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल आदि कहीं हों तो ऐसी जानकारी, फोटोग्राफ, व्हीडियो आदि जिला प्रशासन को दिये जायें जिससे छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोका जा सके
दमोह
आमजन भी सहयोगी बनें और इस कार्य में सहभागिता दे
अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोके जाने के लिये जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अभियान चलाकर खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल बंद कराये जायें।
इस संबंध में जिले के आम नागरिकों से कहा है कि जहां कहीं भी इस तरह के अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल आदि हों इसकी जानकारी, फोटोग्राफ, व्हीडियो आदि जिला प्रशासन को दिये जायें जिससे छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस तरह की दुर्घटनायें ना हो आमजन भी सहयोगी बनें और अपने कर्त्तव्य का पालन करें, जिससे किसी बच्चे के साथ इस तरह की दुर्घटना ना हो पाये।
अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उच्चतम न्यायालय नईदिल्ली द्वारा भी गाईडलाईन जारी की गई है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में सबंधित नगरीय निकाय द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन, मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से संधारित की जायेगी तथा इसकी मानीटरिंग की जायेगी।
जाने के लिये जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अभियान चलाकर खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल बंद कराये जायें।
इस संबंध में जिले के आम नागरिकों से कहा है कि जहां कहीं भी इस तरह के अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल आदि हों इसकी जानकारी, फोटोग्राफ, व्हीडियो आदि जिला प्रशासन को दिये जायें जिससे छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस तरह की दुर्घटनायें ना हो आमजन भी सहयोगी बनें और अपने कर्त्तव्य का पालन करें, जिससे किसी बच्चे के साथ इस तरह की दुर्घटना ना हो पाये।
अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उच्चतम न्यायालय नईदिल्ली द्वारा भी गाईडलाईन जारी की गई है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में सबंधित नगरीय निकाय द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन, मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से संधारित की जायेगी तथा इसकी मानीटरिंग की जायेगी।