मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पाेरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरूद्ध सिविल सेवा नियमों के तहत कार्यवाही हेतु संभागायुक्त को भेजा प्रस्ताव
कटनी
– कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने क्षेत्रीय प्रबंधक एल-2 अधिकारी मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पाेरेशन जिला जबलपुर एलएल अहिरवार द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही करने के कृत्य को लोक सेवक पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत मानते हुए कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा को इनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया है।
कलेक्टर श्री यादव द्वारा संभागायुक्त को प्रेषित प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि सीएम हेल्पलाइन की प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में अटेंड किया जाकर शिकायतों का निराकरण किया जाना होता है, किन्तु एल-2 अधिकारी श्री अहिरवार द्वारा जनवरी 2025 की प्राप्त शिकायतों में 67 शिकायतों को अटेंड न किये जाने के कारण शिकायत उच्च लेवल पर अंतरित हो गई। जिससे जिले एवं विभाग की ग्रेडिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पडने के साथ ही जिले को 10 नम्बर के वेटेज में 9.88 अंक ही प्राप्त हुए। वहीं पूर्व के माहों में शासन स्तर से जारी ग्रेडिंग में जिला-कटनी निरंतर 02 माहो से 0.34 दिसम्बर-2024 एवं 0.30 नवम्बर-2024 अंक के अंतर से प्रथम स्थान प्राप्त न कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि कम अंको के मार्जिन से जिला प्रथम स्थान अर्जित नहीं कर पा रहा है।
प्रेषित प्रस्ताव में सी०एम० हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में अटेंड न किये जाने से जिले को 0.12 अंक कम प्राप्त हो रहे है साथ ही आम जनता, किसानों के भुगतान संबंधी शिकायतों को अटेंड न किये जाने से शिकायतों की संतुष्टिपूर्ण बंद कराये जाने की संभावना को एल-2 स्तर से समाप्त कर दिये जानें से जिले को 60 प्रतिशत संतुष्टि के वेटेज में भी नुकसान होने का उल्लेख किया गया है।
कलेक्टर श्री यादव द्वारा उक्त तथ्यों के परिपालन में एल एल अहिरवार क्षेत्रीय प्रबंधक एल-2 अधिकारी के विरूद्ध पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता तथा शासकीय कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के कृत्य को लोक सेवक पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत माना जाकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव संभागायुक्त को प्रेषित किया है।