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Sunday, June 22, 2025

कलेक्टर श्री यादव ने जिले में पंचायत उप निर्वाचन के मद्देनजर जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने जनपद पंचायत कटनी, बहोरीबंद, बड़वारा, ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ़ के संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड , निर्वाचन क्षेत्र की भौगौलिक सीमा में उप निर्वाचन के चलते प्रभावशील

कटनी

आदर्श आचरण संहिता के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु भारतीय प्रतिबंधात्मक आदेश कटनी जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 (उत्तरार्ध) हेतु जनपद पंचायत बहोरीबंद के ग्राम पंचायत चांदनखेड़ा के वार्ड क्रमांक 02. कौड़िया के वार्ड क्रमांक 11 एवं लखनवारा के वार्ड क्रमांक 10, जनपद पंचायत बडवारा के ग्राम खिरहनी के वार्ड क्रमांक 08 एवं बरछेंका के वार्ड क्रमांक दो जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के ग्राम पंचायत धरवारा के वार्ड क्रमांक 11 एवं जिर्री के वार्ड क्रमांक 7. जनपद पंचायत कटनी के ग्राम पंचायत बिस्तरा के वार्ड क्रमांक 01, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत रजरवारा नं, 2 के वार्ड क्रमांक दो की संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्ड सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा।

ये गतिविधियां प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार उप निर्वाचन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार-प्रसार रैली, सभा स्थलो आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र- शस्त्र, जानमाल सुरक्षा हेतु स्वीकृत शस्त्र में फसल सुरक्षा हेतु स्वीकृत लायसेन्सो में दर्ज शस्त्रों एवं फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, कुरा, कुल्हाडी, गुप्ति, बरछी, त्रिशूल, इत्यादि लेकर आना-जाना अथवा उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जिले के रिक्त पदों के निर्वाचन में ग्राम पंचायत की वार्ड के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थान पर न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर सकेगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अनाधिकृत आयोजन अथवा जुलूस नही निकलेगा और न ही आपत्तिजनक नारेबाजी करेगा और नहीं आपतिजनक पोस्टर, पम्पलेट वितरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक दल द्वारा आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बगैर सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा। एवं सार्वजनिक स्थान या शासकीय या अर्ध शासकीय सम्पत्ति स्थल, भवन भूमि परिसर, संरचना आदि का उपयोग समय याचना करने के उद्देश्य से नहीं करेगा और न ही पोस्टर, बैनर, दीवार पर लेखन, दीवार पर निर्वाचन प्रतीक दल के प्रतीक झंडे आदि नहीं लगेगा तथा किसी भी प्रकार का लेख आदि नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार निजी सम्पति पर बगैर भूमि स्वामी की लिखित अनुमति के उपरोक्त कार्य नहीं कर सकेगा।

उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि यह आदेश सर्वसाधारण से संबंधित होने के कारण जन सामान्य को अवगत कराने संबंधित थाना प्रभारी राजस्व अधिकारी , ग्रामीण निकायों के समक्ष अधिकारी अपने अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि तक प्रभावशील होगा।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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