कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने जिले के दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए राकेश चौधरी निवासी कटंगी-कला को एक वर्ष और अंशुल पाण्डेय निवासी पहाड़ी निवार को 6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।
कटनी
कलेक्टर श्री प्रसाद ने दोनों अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है। इन दौनों के विरूद्ध रास्ता रोककर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, जुआ सट्टा खिलाने आदि के मामले पंजीबद्ध है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने कटंगी कला निवासी 44 वर्षीय राकेश चौधरी उर्फ अग्गड थाना एन.के.जे की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए लोक व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। राकेश चौधरी के विरूद्ध वर्ष 2007 से 2023 तक चार अपराध पंजीबद्ध हुए है। कलेक्टर ने राकेश चौधरी उर्फ अग्गड को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना, एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इसी प्रकार एक अन्य मामले मे पहाड़ी निवार निवासी 38 वर्षीय अंशुल पाण्डेय पिता विजय शंकर पाण्डेय थाना माधवनगर के विरूद्ध कुल 19 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। अंशुल के आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए ठोस प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना जरूरी मानते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद ने अंशुल को 6 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
जिला बदर के दोनों मामलों मे राकेश चौधरी उर्फ अग्गड एवं अंशुल पाण्डेय को दाण्डिक न्यायालय मे चल रहीं पेशी पर नियत दिनांक को उपस्थित होने की अनुमति होगी, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी को इसकी लिखित मे सूचना देनी होगी।